RPSC: असिस्टेंट प्रोफेसर के 574 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षा पर हाइकोर्ट ने लगाई रोक

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा (कॉलेज शिक्षा विभाग) में असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर भर्ती के लिए शुरू की जाने वाली परीक्षा के 3 दिन पहले कोर्ट ने रोक लगा दी है। हालांकि आयोग ने अभी तक इस भर्ती परीक्षा को स्थगित नहीं किया है। संकेत मिल रहे हैं कि आयोग इस मामले को डीबी में लेकर जाएगा।

असिस्टेंट प्रोफेसर के 574 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षा पर हाइकोर्ट ने लगाई रोक
असिस्टेंट प्रोफेसर के 574 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षा पर हाइकोर्ट ने लगाई रोक

आज जारी होने थे प्रवेश-पत्र

तय शेड्यूल के अनुसार आयोग द्वारा 4 दिसंबर को अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी किए जाने थे। अजमेर सहित सभी जिलों में परीक्षा केंद्र तय कर दिए गए हैं। 8 से शुरू होने वाली जयपुर की परीक्षा के सेंटर भी फाइनल हो गए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल यह प्रक्रिया अटक सकती है। आयोग के पास दो दिन का समय इधर, आयोग के पास डीबी में जाने के लिए दो दिन का समय है। आयोग कोर्ट के आदेश का अध्ययन कर रहा है और इस मामले में आजकल में ही डीबी में जा सकता है।

कोर्ट के आदेश का अध्ययन किया जाएगाः सचिव

इस संबंध में अभी फिलहाल आयोग को कोर्ट का आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। आदेश प्राप्त होने के बाद उसका अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद ही इस संबंध में कुछ कहा जा सकता है।

उमीदवारो को बता दे की RPSC ने परीक्षा फिलहाल स्थगित नहीं की, तैयारी जारी रखें परीक्षा समय पर आयोजित हो सकती है।

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